पत्रकार अंगद सिंह पर डॉक्यूमेंट्री को लेकर प्रतिबंध, केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा

 केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि अमेरिका में रहने वाले पत्रकार अंगद सिंह को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड धारक होने के बावजूद काली सूची में डाला गया है।

7 दिसंबर, 2022 को न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की पीठ ने केंद्र सरकार को पिछले साल अगस्त में दिल्ली से न्यूयॉर्क निर्वासन के खिलाफ सिंह द्वारा दायर मुकदमे में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। उन्होंने उन्हें विशेष परमिट देने से इनकार करने को भी चुनौती दी है।

अमेरिकी पत्रकार अंगद सिंह पर डॉक्यूमेंट्री को लेकर प्रतिबंध, केंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया
अमेरिकी पत्रकार अंगद सिंह पर डॉक्यूमेंट्री को लेकर प्रतिबंध, केंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया


केंद्र की ओर से पेश वकील अनुराग अहलूवालिया ने अदालत को बताया कि चूंकि सिंह ने विदेशी आदेश, 11 की धारा 1948 ए का उल्लंघन किया है, जो किसी विदेशी को केंद्र की लिखित अनुमति के बिना कोई भी तस्वीर, फिल्म या वृत्तचित्र बनाने से रोकता है, इसलिए वह काली सूची में डाला गया विषय है।


उन्होंने 'इंडिया बर्निंग' डॉक्यूमेंट्री में कथित तौर पर भारत को नकारात्मक तरीके से चित्रित किया था।


सिंह ने अपनी वृत्तचित्रों में महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल किया है, जिसमें शाहीन बाग विरोध, किसानों का विरोध और भारत में कोविड -19 महामारी शामिल है।


अहलूवालिया ने कहा कि सिंह निजी यात्रा के लिए पत्रकार वीजा पर भारत आ रहे थे लेकिन उन्हें इसके लिए वीजा जारी नहीं किया गया।


एफआरआरओ ने एक हलफनामे में अदालत को बताया कि सिंह को न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास के कहने पर काली सूची में डाला गया था।


अहलूवालिया ने सात जनवरी को कहा था कि हलफनामे से पता चलेगा कि याचिकाकर्ता को देश में प्रवेश से क्यों रोका गया।


अदालत के समक्ष सिंह का प्रतिनिधित्व कर रही वकील स्वाति सुकुमार ने कहा कि सिंह का ओसीआई कार्ड अभी भी वैध है और इसे अभी तक रद्द नहीं किया गया है।


इस पर अहलूवालिया ने निर्देश प्राप्त करने और जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा कि क्या सिंह के ओसीआई कार्ड को रद्द करने के लिए उनके खिलाफ कोई कारण बताओ नोटिस या कार्यवाही शुरू की गई थी।


इसके बाद अदालत ने अहलूवालिया को हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया।


सिंह ने अपनी याचिका में उल्लेख किया है कि उन्हें भारत में प्रवेश नहीं करने देकर नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है।


उन्होंने अदालत से सरकार को उनके अधिकारों का उल्लंघन करने से रोकने की भी मांग की है।


इससे पहले, सिंह के वकील ने यह घोषणा करने की मांग की थी कि सरकार से उनका निर्वासन अवैध था और उनसे संबंधित सरकार के पास उपलब्ध सभी सामग्रियों और आंकड़ों का खुलासा किया जाए।


उसकी मां ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए दावा किया था कि वह पंजाब में अपने परिवार से मिलने के लिए भारत आया था और उसकी पत्रकारिता के कारण ही उसे निर्वासित किया गया।

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